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स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर

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प्रॉपर्टी की वैल्यू₹.

0₹10 करोड़

आपकी प्रॉपर्टी पर स्टाम्प ड्यूटी ₹. 0

आपके राज्य में दर 0.00 है


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स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क कैलकुलेटर

बजाज हाउसिंग फाइनेंस स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर एक सुविधाजनक ऑनलाइन टूल है जिसका उपयोग आप किसी भी राज्य में प्रॉपर्टी खरीदते समय भुगतान किए जाने वाले स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का अनुमान लगाने के लिए कर सकते हैं.  

भारत में लगभग सभी संपत्ति ट्रांज़ैक्शन पर एक निश्चित राशि का स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगाया जाता है. यह रियल एस्टेट के ट्रांसफर पर संबंधित राज्य सरकार द्वारा लगाया जाने वाला टैक्स है और अलग-अलग राज्य में अलग-अलग हो सकता है.

​​​There are some states which offer concessions on stamp duties, especially for female homebuyers. While some states levy additional charges in the form of metro cess. Therefore, it is always recommended to use a stamp duty calculator to calculate the stamp duty of a property in a particular state beforehand and get a better estimation of the same.​​

स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर_डब्ल्यूसी का उपयोग करने के चरण

स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का ऑनलाइन उपयोग कैसे करें?

अगर आप भारत में प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आपने मन में यही पहला प्रश्न आया होगा कि स्टाम्प ड्यूटी की गणना कैसे करें. चिंता न करें, हमारा स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी शुल्क की गणना करने के लिए काफी सरल और सीधा है. प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना करने के लिए इन चरणों का पालन करें.

चरण 1:. अपना राज्य दर्ज करें.

चरण 2: अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू दर्ज करने के लिए स्लाइडर का उपयोग करें.

चरण 3: स्टाम्प ड्यूटी और ब्याज दर दिखेगी.

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स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क क्या हैं?

A registry of property documents is maintained by the government against a certain amount of fee charged from the buyers. This fee is known as the registration charge. Stamp duty is a fee levied by the state government based on the transaction value of a property, while property registration charge is the amount a property owner pays to the government for the service of putting the documents in the government record. Generally, buyers have to pay 1% of the total market value of the property as the property registration fees. However, this charge may vary based on the state or the property type.

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स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की गणना कैसे की जाती है?

Stamp duty rates are decided by the state government and, therefore, they differ across the country, varying from 3% to 10% of the property value. Factors that affect stamp duty rates are the location of the property, the age and gender of the owner, usage of the property, and the property type. To know the approximate amount you are liable to pay, use our Stamp Duty Calculator.

Apart from the stamp duty on property, you need to pay registration charges, which are usually levied by the Central Government and fixed across the state. Generally, 1% of the property’s total market value is charged as the registration charge. However, this charge may vary based on the property type and state.

स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेशन फॉर्मूला का उपयोग करने के बारे में जानने के लिए निम्न उदाहरण देखें:​

​​​उदाहरण​​

प्रॉपर्टी की लागत: रु. 60 लाख​​

​​​दिल्ली में स्टाम्प ड्यूटी दर: 6%​​

​​​देय स्टाम्प ड्यूटी: रु. 60 लाख का 6% = रु.3.6 लाख​​

​​​देय रजिस्ट्रेशन शुल्क: रु. 60 लाख का 1 % = रु. 60,000​​

​​​यहां, स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में देय कुल राशि रु. 4,20,000 होगी​​.

स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर_डब्ल्यूसी का उपयोग करने के लाभ

ऑनलाइन स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर का उपयोग करने के लाभ

स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क कैलकुलेटर आपको ₹ 10 करोड़ तक के सभी प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए राज्य वार सटीक गणना प्रदान करता है. पहले से ही वैल्यू को कैलकुलेट करके, आप अपने खर्चों का अनुमान लगा सकते हैं.

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क्या होम लोन लेते समय उसमें प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क शामिल होते हैं?

Since stamp duty and registration charges are above the cost of the property, they are not included in a Home Loan sanction. The amounts have to be borne by the buyer and, thus, it is recommended that prospective homeowners plan well in advance before getting a housing loan in India.

tax benefit on stamp duty and registration charges_wc

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क पर टैक्स लाभ

इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80-सी के तहत स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क टैक्स छूट के लिए पात्र हैं. आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इस छूट का क्लेम कर सकते हैं और अधिकतम ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं.

प्रॉपर्टी के एक से अधिक मालिक होने के मामले में, सह-मालिक प्रॉपर्टी में अपने शेयरों के आधार पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं. हालांकि, ₹1.5 लाख की अधिकतम लिमिट, सेक्शन 80सी के तहत यहां भी लागू होगी.

how to pay stamp duty charges_wc

स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का भुगतान कैसे करें

स्टाम्प ड्यूटी एक टैक्स है जिसका भुगतान आपको किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांज़ैक्शन के दौरान कानूनी साक्ष्य के लिए करना होता है. घर खरीदने वाले व्यक्ति बताए गए किसी भी तरीके से ऑनलाइन या ऑफलाइन स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान पूरा कर सकते हैं:

फिज़िकल स्टाम्प पेपर: सबसे सामान्य और बिना किसी गलती के स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के तरीकों में से एक है फिज़िकल स्टाम्प पेपर, जिसे घर खरीदने वाले लोग अधिकृत विक्रेताओं से खरीद सकते हैं. इस पेपर में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी आवश्यक जानकारी दी जाती है. यहां, इस स्टाम्प पेपर की लागत, लागू स्टाम्प ड्यूटी के बराबर होती है. ध्यान दें कि अगर स्टाम्प ड्यूटी अधिक है, तो यह तरीका असुविधाजनक हो सकता है क्योंकि फिर आपको इसके लिए कई स्टाम्प पेपर खरीदने होंगे.

फ्रैंकिंग: आप स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के लिए फ्रैंकिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए, आपको एक ऐसे अधिकृत फ्रैंकिंग एजेंट से संपर्क करना होगा, जो आपके प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को कानूनी रूप से मान्य बनाने के लिए स्टाम्प प्रदान करेगा. अधिकांश बैंक/लेंडर घर खरीदने वाले लोगों को फ्रैंकिंग एजेंट की सेवाएं ऑफर करते हैं. अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको न्यूनतम शुल्क और अतिरिक्त फ्रैंकिंग शुल्क का भुगतान करना होगा, जो कि एजेंट द्वारा लगाया जाता है.

ई-स्टाम्पिंग: स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करने के सबसे सुविधाजनक तरीकों में से एक है ई-स्टाम्पिंग, जिसे shcil वेबसाइट (stock holding corporation of india) के माध्यम से ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है. वेबसाइट पर जाएं, क्लिक करें - 'प्रॉडक्ट और सर्विसेज़' > 'ई-स्टाम्प सर्विसेज़' > 'ई-स्टाम्पिंग' पर.' अगले पेज पर जाएं, और वह राज्य चुनें जहां प्रॉपर्टी स्थित है. ध्यान दें कि यह सेवा केवल कुछ ही राज्यों में प्रदान की जाती है और आपका राज्य तभी दिखाई देगा जब यह सेवा वहां उपलब्ध हो. फिर, एप्लीकेशन फॉर्म भरें और उसे डाउनलोड करें. अब आपको उल्लिखित राशि के साथ कलेक्शन सेंटर पर जाकर फॉर्म सबमिट करना होगा. राशि का भुगतान होने के बाद, आपको यूआईएन के साथ ई-स्टाम्प सर्टिफिकेशन मिलेगा.

भारत के विभिन्न शहरों में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क_डब्ल्यूसी

भारत के विभिन्न शहरों में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क

राज्य ​​स्टाम्प ड्यूटी दर​
​​हरियाणा ​​पुरुष: 7%
महिला: 5%​
​​कर्नाटक ​​5% (Property value above Rs.35 Lakh)
3% (Property value above Rs.21 Lakh up to Rs.35 Lakh)
2% (Property value less than Rs.20 Lakh)​
​​महाराष्ट्र​ 6%
​​ओडिशा​ पुरुष: 7%
महिला: 5%​
पंजाब​ ​​पुरुष: 7%
महिला: 5%​
तमिलनाडु​ ​​7%​
​​तेलंगाना​ ​​5%​
उत्तर प्रदेश​ ​​7%​
​​उत्तराखंड​ ​​5%​
​​पश्चिम बंगाल​ ​​7% (Property value up to Rs.40 Lakh)
8% (Property value above Rs.40 Lakh)​
राजस्थान​ ​​पुरुष: 7%
महिला: 5%​
मध्य प्रदेश​ ​​7.50%​
​​केरल​ ​​8%​
गुजरात​ ​​4.9%​
​​छत्तीसगढ​ ​​पुरुष: 7%
महिला: 5%​
​​आंध्र प्रदेश​ ​​5%​

documents required for payment of stamp duty and registration charges_wc

स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क के भुगतान के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट

अगर आप घर खरीदने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन और स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान करते समय निम्नलिखित डॉक्यूमेंट प्रदान करने होंगे:

  • सेल एग्रीमेंट
  • सेल डीड (विक्रय विलेख)
  • खाता सर्टिफिकेट
  • हाउसिंग प्रोजेक्ट के मामले में, आपको सोसायटी शेयर सर्टिफिकेट, सोसायटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अपार्टमेंट एसोसिएशन से प्राप्त एनओसी की फोटोकॉपी देनी होगी
  • निर्माणाधीन प्रॉपर्टी के मामले में, आपको बिल्डर से स्वीकृत बिल्डिंग प्लान, बिल्डर-खरीदार एग्रीमेंट और कब्जा पत्र प्रस्तुत करना होगा
  • भूमि खरीदने के मामले में, आपको भू-मालिक के मालिकाना डॉक्यूमेंट, अधिकार और किरायदारी के अभिलेख, या 7/12 एक्सट्रैक्ट एंड कन्वर्ज़न ऑर्डर प्रदान करने होंगे
  • जॉइंट डेवलपमेंट प्रॉपर्टी के मामले में, आपको भू-मालिक और बिल्डर के बीच एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट और जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट रजिस्टर करना होगा
  • रीसेल वाली प्रॉपर्टी के मामले में, सभी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट की कॉपी की आवश्यकता होती है
  • पिछले तीन महीनों में भुगतान किए गए टैक्स की रसीद
  • नए बैंक स्टेटमेंट
  • एनकम्बरेंस (ऋणभार) सर्टिफिकेट
  • अगर लागू हो, तो पावर ऑफ अटॉर्नी

स्टाम्प ड्यूटी शुल्क बचाने के सुझाव

स्टाम्प ड्यूटी शुल्क बचाने के सुझाव

इसे प्राप्त करने के लिए यहां कुछ सुझाव दिए गए हैं:

  • संयुक्त स्वामित्व: परिवार के मेंबर या पति/पत्नी के साथ संयुक्त स्वामित्व पर विचार करें. स्टाम्प ड्यूटी लायबिलिटी, दोनों पक्षों के बीच शेयर की जाती है, जिससे कुल लागत कम हो जाती है.
  • स्टाम्प ड्यूटी दरों के बारे में जानें: भारत के विभिन्न राज्यों में विभिन्न स्टाम्प ड्यूटी दरें होती हैं. कम स्टाम्प ड्यूटी शुल्क वाले राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने पर विचार करें.
  • Home Loan: You can claim a deduction on the stamp duty and registration fees under Section 80C of the Income Tax Act, 1961, if you avail of a Home Loan to purchase the property.
  • 'सह-मालिक के रूप में महिलाओं' की कैटेगरी के तहत रजिस्ट्रेशन: कुछ राज्य महिला प्रॉपर्टी मालिकों के लिए कम स्टाम्प ड्यूटी दरों का शुल्क लेते हैं.

प्रॉपर्टी खरीदते समय स्टाम्प ड्यूटी शुल्क कम करने के लिए इन सुझावों पर विचार करते समय हमेशा कानूनी और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें.

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अस्वीकरण

ये दरें सांकेतिक हैं और कानूनों और सरकारी दिशानिर्देशों के आधार पर बदलाव के अधीन हैं. लेकिन, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ('बीएचएफएल') जानकारी को अपडेट रखने का कोई दायित्व नहीं लेता. यूज़र्स को वेबसाइट में निहित सूचना के आधार पर कदम उठाने से पहले स्वतंत्र कानूनी और पेशेवर सलाह लेने की सलाह दी जाती है. उपरोक्त जानकारी पर निर्भर करना हमेशा यूज़र की एकमात्र ज़िम्मेदारी एवं निर्णय रहेगा और यूज़र इस जानकारी के आधार पर उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के जोखिम की पूरी ज़िम्मेदारी उठाएंगे.

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स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेटर के बारे में सामान्य प्रश्न

स्टाम्प ड्यूटी शुल्क हर राज्य में अलग-अलग होते हैं और आमतौर पर यह शुल्क संबंधित नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित स्थानीय रेडी रेकनर दर/सर्कल दर के आधार पर होते हैं. यही कारण है कि भुगतान किया जाने वाला स्टाम्प ड्यूटी शुल्क सभी के लिए एक समान राशि का नहीं होता है, और इसके बजाय यह प्रॉपर्टी की वैल्यू के प्रतिशत पर आधारित होता है.

घर खरीदने वाले लोगों को अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करते समय उचित सरकारी प्राधिकरण में अपने स्टाम्प ड्यूटी शुल्क का भुगतान करना होता है. स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान होने और प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन के बाद, आपकी प्रॉपर्टी का स्वामित्व पूरा माना जाएगा.

स्टाम्प ड्यूटी एक कानूनी दायित्व है, जिसका भुगतान घर खरीदने वाले सभी लोगों और मालिकों को प्रॉपर्टी खरीदने की लागत के तौर पर सरकार को करना होता है. ऐसे व्यक्तियों को सख्त कानूनी परिणाम भुगतने पड़ते हैं जो इससे बचने का प्रयास करते हैं. हालांकि, चुनिंदा भारतीय राज्यों में घर खरीदने वाले लोगों के पास महिला के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी रजिस्टर करने का विकल्प होता है, जिससे स्टाम्प ड्यूटी में छूट का लाभ मिलता है.

स्टाम्प ड्यूटी वह शुल्क है जिसका भुगतान आप प्रॉपर्टी के मालिक होने की लागत के तौर पर सरकार को एक बार के खर्च के रूप में करते हैं. इस शुल्क को वापस नहीं किया जा सकता क्योंकि यह शुल्क ट्रांज़ैक्शन पर लिया जाता है.

आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जिस जीएसटी का भुगतान करते हैं वह आपके द्वारा वहन किए जाने वाले स्टाम्प ड्यूटी शुल्क से अलग होती है. आमतौर पर, जीएसटी निर्माणाधीन प्रॉपर्टी पर लगाई जाती है, और प्रॉपर्टी के स्वामित्व के ट्रांसफर पर स्टाम्प ड्यूटी शुल्क लगाया जाता है.

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